Order 18 MCQ Quiz in हिन्दी - Objective Question with Answer for Order 18 - मुफ्त [PDF] डाउनलोड करें
Last updated on Mar 15, 2025
Latest Order 18 MCQ Objective Questions
Order 18 Question 1:
साक्ष्य रिकार्ड करने के प्रयोजनार्थ सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XVIII के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त आयुक्त निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकता:
Answer (Detailed Solution Below)
Order 18 Question 1 Detailed Solution
सही उत्तर विकल्प 2 है।
Key Points आदेश XVIII - मुकदमे की सुनवाई और गवाहों की जाँच
- नियम 4: साक्ष्य दर्ज करना-
- आयुक्त, जाँच के दौरान किसी गवाह के आचरण के संबंध में ऐसी टिप्पणियां दर्ज कर सकता है, जो वह महत्वपूर्ण समझता है:
- बशर्ते कि आयुक्त के समक्ष साक्ष्य दर्ज करने के दौरान उठाई गई किसी आपत्ति को उसके द्वारा दर्ज किया जाएगा और बहस के चरण में न्यायालय द्वारा उस पर निर्णय दिया जाएगा।
Order 18 Question 2:
निम्नलिखित में से किस स्थिति में, मुद्दों के निर्धारण के बाद, CPC के आदेश XVIII नियम 1 के प्रावधानों के मद्देनजर प्रतिवादी को सिविल वाद में वादी से पहले साक्ष्य शुरू करने का अधिकार है?
Answer (Detailed Solution Below)
Order 18 Question 2 Detailed Solution
सही उत्तर विकल्प 1 है।
Key Points
- आदेश XVIII नियम 1 के अनुसार, यह एक सामान्य नियम है कि आरंभ करने का अधिकार वादी के पास है।
- हालाँकि, यही नियम एक अपवाद भी प्रदान करता है जब प्रतिवादी को सिविल वाद में वादी से पहले साक्ष्य शुरू करने का अधिकार होता है। अपवाद का लाभ उठाने के लिए, निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:
- प्रतिवादी को वादी द्वारा आरोपित तथ्यों को स्वीकार करना होगा; तथा
- प्रतिवादी को यह तर्क देना होगा कि या तो विधि के आधार पर या प्रतिवादी द्वारा आरोपित कुछ अतिरिक्त तथ्यों के आधार पर, वादी उस अनुतोष के किसी भाग का हकदार नहीं है जिसे वह चाहता है।
- यह एक सुस्थापित विधि है कि जो व्यक्ति विधि को गति प्रदान करता है और न्यायालय के समक्ष अनुतोष मांगता है, उसे अपना मामला साबित करने और अनुतोष पाने की स्थिति में होना चाहिए। यह वादी है जिस पर अपने मामले को साबित करने का भार है और प्रतिवादी को साक्ष्य के साथ शुरू करने के लिए कहकर उसे नुकसानदेह स्थिति में नहीं डाला जा सकता क्योंकि उससे याचिकाकर्ता के दावे का जवाब देने की अपेक्षा की जाती है। इसलिए, साक्ष्य के साथ शुरू करने का अधिकार वादी के पास है। और वादी को ऐसे भार से केवल असाधारण परिस्थिति में ही अनुतोष दी जाती है जैसा कि आदेश XVIII नियम 1 में उल्लेख किया गया है।
Order 18 Question 3:
जब कोई दीवानी मुकदमा सुनवाई और गवाहों के परिक्षण के चरण में पहुँच जाता है
Answer (Detailed Solution Below)
Order 18 Question 3 Detailed Solution
सही उत्तर विकल्प 3 है।
Key Pointsआदेश 18, CPC का नियम 1
आदेश XVIII - मुकदमे की सुनवाई और गवाहों के परिक्षण
1. शुरू करने का अधिकार - वादी को शुरू करने का अधिकार है जब तक कि प्रतिवादी वादी द्वारा कथित तथ्यों को स्वीकार नहीं करता है और यह तर्क देता है कि कानून के संदर्भ में या प्रतिवादी द्वारा कथित कुछ अतिरिक्त तथ्यों पर वादी किसी भी हिस्से का हकदार नहीं है। वह राहत चाहता है, जिस स्थिति में प्रतिवादी को शुरू करने का अधिकार है।
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साक्ष्य रिकार्ड करने के प्रयोजनार्थ सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XVIII के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त आयुक्त निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकता:
Answer (Detailed Solution Below)
Order 18 Question 4 Detailed Solution
Download Solution PDFसही उत्तर विकल्प 2 है।
Key Points आदेश XVIII - मुकदमे की सुनवाई और गवाहों की जाँच
- नियम 4: साक्ष्य दर्ज करना-
- आयुक्त, जाँच के दौरान किसी गवाह के आचरण के संबंध में ऐसी टिप्पणियां दर्ज कर सकता है, जो वह महत्वपूर्ण समझता है:
- बशर्ते कि आयुक्त के समक्ष साक्ष्य दर्ज करने के दौरान उठाई गई किसी आपत्ति को उसके द्वारा दर्ज किया जाएगा और बहस के चरण में न्यायालय द्वारा उस पर निर्णय दिया जाएगा।
Order 18 Question 5:
जब कोई दीवानी मुकदमा सुनवाई और गवाहों के परिक्षण के चरण में पहुँच जाता है
Answer (Detailed Solution Below)
Order 18 Question 5 Detailed Solution
सही उत्तर विकल्प 3 है।
Key Pointsआदेश 18, CPC का नियम 1
आदेश XVIII - मुकदमे की सुनवाई और गवाहों के परिक्षण
1. शुरू करने का अधिकार - वादी को शुरू करने का अधिकार है जब तक कि प्रतिवादी वादी द्वारा कथित तथ्यों को स्वीकार नहीं करता है और यह तर्क देता है कि कानून के संदर्भ में या प्रतिवादी द्वारा कथित कुछ अतिरिक्त तथ्यों पर वादी किसी भी हिस्से का हकदार नहीं है। वह राहत चाहता है, जिस स्थिति में प्रतिवादी को शुरू करने का अधिकार है।
Order 18 Question 6:
निम्नलिखित में से किस स्थिति में, मुद्दों के निर्धारण के बाद, CPC के आदेश XVIII नियम 1 के प्रावधानों के मद्देनजर प्रतिवादी को सिविल वाद में वादी से पहले साक्ष्य शुरू करने का अधिकार है?
Answer (Detailed Solution Below)
Order 18 Question 6 Detailed Solution
सही उत्तर विकल्प 1 है।
Key Points
- आदेश XVIII नियम 1 के अनुसार, यह एक सामान्य नियम है कि आरंभ करने का अधिकार वादी के पास है।
- हालाँकि, यही नियम एक अपवाद भी प्रदान करता है जब प्रतिवादी को सिविल वाद में वादी से पहले साक्ष्य शुरू करने का अधिकार होता है। अपवाद का लाभ उठाने के लिए, निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:
- प्रतिवादी को वादी द्वारा आरोपित तथ्यों को स्वीकार करना होगा; तथा
- प्रतिवादी को यह तर्क देना होगा कि या तो विधि के आधार पर या प्रतिवादी द्वारा आरोपित कुछ अतिरिक्त तथ्यों के आधार पर, वादी उस अनुतोष के किसी भाग का हकदार नहीं है जिसे वह चाहता है।
- यह एक सुस्थापित विधि है कि जो व्यक्ति विधि को गति प्रदान करता है और न्यायालय के समक्ष अनुतोष मांगता है, उसे अपना मामला साबित करने और अनुतोष पाने की स्थिति में होना चाहिए। यह वादी है जिस पर अपने मामले को साबित करने का भार है और प्रतिवादी को साक्ष्य के साथ शुरू करने के लिए कहकर उसे नुकसानदेह स्थिति में नहीं डाला जा सकता क्योंकि उससे याचिकाकर्ता के दावे का जवाब देने की अपेक्षा की जाती है। इसलिए, साक्ष्य के साथ शुरू करने का अधिकार वादी के पास है। और वादी को ऐसे भार से केवल असाधारण परिस्थिति में ही अनुतोष दी जाती है जैसा कि आदेश XVIII नियम 1 में उल्लेख किया गया है।
Order 18 Question 7:
साक्ष्य रिकार्ड करने के प्रयोजनार्थ सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XVIII के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त आयुक्त निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकता:
Answer (Detailed Solution Below)
Order 18 Question 7 Detailed Solution
सही उत्तर विकल्प 2 है।
Key Points आदेश XVIII - मुकदमे की सुनवाई और गवाहों की जाँच
- नियम 4: साक्ष्य दर्ज करना-
- आयुक्त, जाँच के दौरान किसी गवाह के आचरण के संबंध में ऐसी टिप्पणियां दर्ज कर सकता है, जो वह महत्वपूर्ण समझता है:
- बशर्ते कि आयुक्त के समक्ष साक्ष्य दर्ज करने के दौरान उठाई गई किसी आपत्ति को उसके द्वारा दर्ज किया जाएगा और बहस के चरण में न्यायालय द्वारा उस पर निर्णय दिया जाएगा।