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Of Offences Relating To Coin Currency-Notes Bank-Notes And Government Stamps MCQ Quiz in हिन्दी - Objective Question with Answer for Of Offences Relating To Coin Currency-Notes Bank-Notes And Government Stamps - मुफ्त [PDF] डाउनलोड करें

Last updated on Mar 17, 2025

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Latest Of Offences Relating To Coin Currency-Notes Bank-Notes And Government Stamps MCQ Objective Questions

Of Offences Relating To Coin Currency-Notes Bank-Notes And Government Stamps Question 1:

BNS के अनुसार, धारा 182(2) के तहत करेंसी नोट या बैंक नोट जैसा कोई दस्तावेज बनाने वाले व्यक्ति का नाम और पता बताने से इनकार करने पर अधिकतम जुर्माना कितना है?

  1. तीन सौ रुपए
  2. छह सौ रुपए
  3. पाँच सौ रुपये
  4. एक हजार रुपए

Answer (Detailed Solution Below)

Option 2 : छह सौ रुपए

Of Offences Relating To Coin Currency-Notes Bank-Notes And Government Stamps Question 1 Detailed Solution

सही उत्तर विकल्प 2 है।

मुख्य बिंदु भारतीय न्याय संहिता, 2023 - धारा 182: करेंसी-नोट्स या बैंक-नोट्स जैसे दस्तावेज़ बनाना या उपयोग करना

  • धारा 182(2) में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम किसी दस्तावेज पर अंकित है, जिसका निर्माण उपधारा (1) के अधीन अपराध है, विधि सम्मत किसी बहाने के बिना, पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति का नाम और पता बताने से इंकार करता है, जिसने दस्तावेज मुद्रित किया है या अन्यथा बनाया है, तो उसे छह सौ रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

Of Offences Relating To Coin Currency-Notes Bank-Notes And Government Stamps Question 2:

भारतीय न्याय संहिता के अनुसार, धारा 182(1) के तहत करेंसी नोट या बैंक नोट जैसा दिखने वाला दस्तावेज़ बनाने या उपयोग करने पर अधिकतम जुर्माना क्या है?

  1. एक सौ रुपए
  2. पाँच सौ रुपये
  3. तीन सौ रुपए
  4. एक हजार रुपए

Answer (Detailed Solution Below)

Option 3 : तीन सौ रुपए

Of Offences Relating To Coin Currency-Notes Bank-Notes And Government Stamps Question 2 Detailed Solution

सही उत्तर विकल्प 3 है।

Key Points  धारा 182. करेंसी नोट या बैंक नोट जैसे दस्तावेज़ बनाना या उपयोग करना

  • जाली दस्तावेज बनाना या उनका उपयोग करना: कोई भी व्यक्ति यदि कोई दस्तावेज बनाता है, बनवाता है, या किसी उद्देश्य के लिए उपयोग करता है, या किसी अन्य व्यक्ति को देता है, जो कि मुद्रा नोट या बैंक नोट जैसा होने का दावा करता है या उससे काफी मिलता-जुलता है, जिससे दूसरों को धोखा हो सकता है, तो उसे तीन सौ रुपये तक का जुर्माना देना होगा।
  • सूचना प्रकट करने से इनकार: यदि किसी व्यक्ति का नाम किसी दस्तावेज पर है, जिसे उपरोक्त धारा के अंतर्गत अपराध माना जाता है और वह बिना किसी वैध कारण के, पुलिस अधिकारी को उस दस्तावेज को मुद्रित या बनाने वाले व्यक्ति का नाम और पता प्रकट करने से इनकार करता है, तो उस पर छह सौ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • संलिप्तता की धारणा: यदि किसी व्यक्ति का नाम उपधारा (1) के तहत अपराध से जुड़े दस्तावेज़ या किसी संबंधित दस्तावेज़ पर दिखाई देता है, तो यह माना जाएगा, जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए, कि वह व्यक्ति दस्तावेज़ बनवाने के लिए उत्तरदायी था।

Of Offences Relating To Coin Currency-Notes Bank-Notes And Government Stamps Question 3:

BNS के तहत, धारा 180 के तहत असली के रूप में उपयोग करने के इरादे से नकली सिक्के, टिकट या मुद्रा नोट रखने पर अधिकतम सजा क्या है?

  1. आजीवन कारावास.
  2. दस वर्ष तक का कारावास।
  3. सात वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों।
  4. तीन वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माना।

Answer (Detailed Solution Below)

Option 3 : सात वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों।

Of Offences Relating To Coin Currency-Notes Bank-Notes And Government Stamps Question 3 Detailed Solution

सही उत्तर विकल्प 3 है।Key Points भारतीय न्याय संहिता, 2023 - धारा 180: जाली या नकली सिक्का, सरकारी स्टाम्प, करेंसी-नोट या बैंक-नोट का कब्ज़ा

  • जो कोई अपने कब्जे में कोई जाली या कूटकृत सिक्का, स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट रखेगा, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह जाली या कूटकृत है और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का या यह कि वह असली के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
  • स्पष्टीकरण : यदि कोई व्यक्ति यह सिद्ध कर देता है कि कूटकृत या नकली सिक्का, स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट वैध स्रोत से प्राप्त किया गया था, तो यह इस धारा के अधीन अपराध नहीं माना जाएगा।

Of Offences Relating To Coin Currency-Notes Bank-Notes And Government Stamps Question 4:

धारा 180 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे अपराध नहीं माना जाएगा?

  1. किसी नकली बैंक नोट को असली के रूप में प्रयोग करने के आशय से अपने पास रखना।
  2. नकली सिक्का रखना लेकिन यह साबित करना कि यह वैध स्रोत से प्राप्त किया गया था।
  3. नकली स्टाम्प रखना तथा उसे असली बताकर बेचने की योजना बनाना।
  4. नकली मुद्रा नोटों को प्रचलन में लाने के आशय से उनका भंडारण करना।

Answer (Detailed Solution Below)

Option 2 : नकली सिक्का रखना लेकिन यह साबित करना कि यह वैध स्रोत से प्राप्त किया गया था।

Of Offences Relating To Coin Currency-Notes Bank-Notes And Government Stamps Question 4 Detailed Solution

सही उत्तर विकल्प 2 है।

मुख्य बिंदु भारतीय न्याय संहिता, 2023 - धारा 180: जाली या नकली सिक्का, सरकारी स्टाम्प, करेंसी-नोट या बैंक-नोट का कब्ज़ा

  • जो कोई अपने कब्जे में कोई जाली या कूटकृत सिक्का, स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट रखेगा, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह जाली या कूटकृत है और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का या यह कि वह असली के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
    • स्पष्टीकरण: यदि कोई व्यक्ति यह सिद्ध कर देता है कि जाली या नकली सिक्का, स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट वैध स्रोत से प्राप्त किया गया था, तो यह इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं माना जाएगा।

Of Offences Relating To Coin Currency-Notes Bank-Notes And Government Stamps Question 5:

निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 179 के अंतर्गत दंडनीय है?

  1. एक शौकिया व्यक्ति को संग्रहणीय सिक्का बेचना।
  2. नकली मुद्रा नोट आयात करना तथा उसे असली के रूप में प्रयोग करना, यह जानते हुए भी कि यह नकली है।
  3. किसी विदेशी देश से वास्तविक टिकट प्राप्त करना।
  4. बैंक में पुराने नोट बदलते हुए।

Answer (Detailed Solution Below)

Option 2 : नकली मुद्रा नोट आयात करना तथा उसे असली के रूप में प्रयोग करना, यह जानते हुए भी कि यह नकली है।

Of Offences Relating To Coin Currency-Notes Bank-Notes And Government Stamps Question 5 Detailed Solution

सही उत्तर विकल्प 2 है।

प्रमुख बिंदु

  • भारतीय न्याय संहिता, 2023 - धारा 179: सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी-नोट या बैंक-नोट को असली, जाली या नकली के रूप में उपयोग करना
    • जो कोई किसी कूटकृत या नकली सिक्के, स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह कूटकृत या नकली है, आयात या निर्यात करेगा, बेचेगा या वितरित करेगा, खरीदेगा या प्राप्त करेगा, या अन्यथा उसका व्यापार करेगा या उसे असली के रूप में उपयोग करेगा, उसे आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
    • यदि कोई व्यक्ति नकली नोट आयात करता है और यह जानते हुए भी कि वे नकली हैं, लेनदेन के लिए उनका उपयोग करने का प्रयास करता है, तो वह बीएनएस धारा 179 के तहत अपराध कर रहा है। यही बात तब भी लागू होती है जब वे इन नकली वस्तुओं को असली के रूप में बेचते या विनिमय करते हैं।

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Of Offences Relating To Coin Currency-Notes Bank-Notes And Government Stamps Question 6:

भारतीय न्याय संहिता के अनुसार, धारा 182(1) के तहत करेंसी नोट या बैंक नोट जैसा दिखने वाला दस्तावेज़ बनाने या उपयोग करने पर अधिकतम जुर्माना क्या है?

  1. एक सौ रुपए
  2. पाँच सौ रुपये
  3. तीन सौ रुपए
  4. एक हजार रुपए

Answer (Detailed Solution Below)

Option 3 : तीन सौ रुपए

Of Offences Relating To Coin Currency-Notes Bank-Notes And Government Stamps Question 6 Detailed Solution

सही उत्तर विकल्प 3 है।

Key Points  धारा 182. करेंसी नोट या बैंक नोट जैसे दस्तावेज़ बनाना या उपयोग करना

  • जाली दस्तावेज बनाना या उनका उपयोग करना: कोई भी व्यक्ति यदि कोई दस्तावेज बनाता है, बनवाता है, या किसी उद्देश्य के लिए उपयोग करता है, या किसी अन्य व्यक्ति को देता है, जो कि मुद्रा नोट या बैंक नोट जैसा होने का दावा करता है या उससे काफी मिलता-जुलता है, जिससे दूसरों को धोखा हो सकता है, तो उसे तीन सौ रुपये तक का जुर्माना देना होगा।
  • सूचना प्रकट करने से इनकार: यदि किसी व्यक्ति का नाम किसी दस्तावेज पर है, जिसे उपरोक्त धारा के अंतर्गत अपराध माना जाता है और वह बिना किसी वैध कारण के, पुलिस अधिकारी को उस दस्तावेज को मुद्रित या बनाने वाले व्यक्ति का नाम और पता प्रकट करने से इनकार करता है, तो उस पर छह सौ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • संलिप्तता की धारणा: यदि किसी व्यक्ति का नाम उपधारा (1) के तहत अपराध से जुड़े दस्तावेज़ या किसी संबंधित दस्तावेज़ पर दिखाई देता है, तो यह माना जाएगा, जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए, कि वह व्यक्ति दस्तावेज़ बनवाने के लिए उत्तरदायी था।

Of Offences Relating To Coin Currency-Notes Bank-Notes And Government Stamps Question 7:

BNS के अनुसार, धारा 182(2) के तहत करेंसी नोट या बैंक नोट जैसा कोई दस्तावेज बनाने वाले व्यक्ति का नाम और पता बताने से इनकार करने पर अधिकतम जुर्माना कितना है?

  1. तीन सौ रुपए
  2. छह सौ रुपए
  3. पाँच सौ रुपये
  4. एक हजार रुपए

Answer (Detailed Solution Below)

Option 2 : छह सौ रुपए

Of Offences Relating To Coin Currency-Notes Bank-Notes And Government Stamps Question 7 Detailed Solution

सही उत्तर विकल्प 2 है।

मुख्य बिंदु भारतीय न्याय संहिता, 2023 - धारा 182: करेंसी-नोट्स या बैंक-नोट्स जैसे दस्तावेज़ बनाना या उपयोग करना

  • धारा 182(2) में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम किसी दस्तावेज पर अंकित है, जिसका निर्माण उपधारा (1) के अधीन अपराध है, विधि सम्मत किसी बहाने के बिना, पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति का नाम और पता बताने से इंकार करता है, जिसने दस्तावेज मुद्रित किया है या अन्यथा बनाया है, तो उसे छह सौ रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

Of Offences Relating To Coin Currency-Notes Bank-Notes And Government Stamps Question 8:

BNS के तहत, धारा 180 के तहत असली के रूप में उपयोग करने के इरादे से नकली सिक्के, टिकट या मुद्रा नोट रखने पर अधिकतम सजा क्या है?

  1. आजीवन कारावास.
  2. दस वर्ष तक का कारावास।
  3. सात वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों।
  4. तीन वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माना।

Answer (Detailed Solution Below)

Option 3 : सात वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों।

Of Offences Relating To Coin Currency-Notes Bank-Notes And Government Stamps Question 8 Detailed Solution

सही उत्तर विकल्प 3 है।Key Points भारतीय न्याय संहिता, 2023 - धारा 180: जाली या नकली सिक्का, सरकारी स्टाम्प, करेंसी-नोट या बैंक-नोट का कब्ज़ा

  • जो कोई अपने कब्जे में कोई जाली या कूटकृत सिक्का, स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट रखेगा, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह जाली या कूटकृत है और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का या यह कि वह असली के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
  • स्पष्टीकरण : यदि कोई व्यक्ति यह सिद्ध कर देता है कि कूटकृत या नकली सिक्का, स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट वैध स्रोत से प्राप्त किया गया था, तो यह इस धारा के अधीन अपराध नहीं माना जाएगा।

Of Offences Relating To Coin Currency-Notes Bank-Notes And Government Stamps Question 9:

धारा 180 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे अपराध नहीं माना जाएगा?

  1. किसी नकली बैंक नोट को असली के रूप में प्रयोग करने के आशय से अपने पास रखना।
  2. नकली सिक्का रखना लेकिन यह साबित करना कि यह वैध स्रोत से प्राप्त किया गया था।
  3. नकली स्टाम्प रखना तथा उसे असली बताकर बेचने की योजना बनाना।
  4. नकली मुद्रा नोटों को प्रचलन में लाने के आशय से उनका भंडारण करना।

Answer (Detailed Solution Below)

Option 2 : नकली सिक्का रखना लेकिन यह साबित करना कि यह वैध स्रोत से प्राप्त किया गया था।

Of Offences Relating To Coin Currency-Notes Bank-Notes And Government Stamps Question 9 Detailed Solution

सही उत्तर विकल्प 2 है।

मुख्य बिंदु भारतीय न्याय संहिता, 2023 - धारा 180: जाली या नकली सिक्का, सरकारी स्टाम्प, करेंसी-नोट या बैंक-नोट का कब्ज़ा

  • जो कोई अपने कब्जे में कोई जाली या कूटकृत सिक्का, स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट रखेगा, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह जाली या कूटकृत है और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का या यह कि वह असली के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है , वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
    • स्पष्टीकरण: यदि कोई व्यक्ति यह सिद्ध कर देता है कि जाली या नकली सिक्का, स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट वैध स्रोत से प्राप्त किया गया था, तो यह इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं माना जाएगा।

Of Offences Relating To Coin Currency-Notes Bank-Notes And Government Stamps Question 10:

निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 179 के अंतर्गत दंडनीय है?

  1. एक शौकिया व्यक्ति को संग्रहणीय सिक्का बेचना।
  2. नकली मुद्रा नोट आयात करना तथा उसे असली के रूप में प्रयोग करना, यह जानते हुए भी कि यह नकली है।
  3. किसी विदेशी देश से वास्तविक टिकट प्राप्त करना।
  4. बैंक में पुराने नोट बदलते हुए।

Answer (Detailed Solution Below)

Option 2 : नकली मुद्रा नोट आयात करना तथा उसे असली के रूप में प्रयोग करना, यह जानते हुए भी कि यह नकली है।

Of Offences Relating To Coin Currency-Notes Bank-Notes And Government Stamps Question 10 Detailed Solution

सही उत्तर विकल्प 2 है।

प्रमुख बिंदु

  • भारतीय न्याय संहिता, 2023 - धारा 179: सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी-नोट या बैंक-नोट को असली, जाली या नकली के रूप में उपयोग करना
    • जो कोई किसी कूटकृत या नकली सिक्के, स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह कूटकृत या नकली है, आयात या निर्यात करेगा, बेचेगा या वितरित करेगा, खरीदेगा या प्राप्त करेगा, या अन्यथा उसका व्यापार करेगा या उसे असली के रूप में उपयोग करेगा, उसे आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
    • यदि कोई व्यक्ति नकली नोट आयात करता है और यह जानते हुए भी कि वे नकली हैं, लेनदेन के लिए उनका उपयोग करने का प्रयास करता है, तो वह बीएनएस धारा 179 के तहत अपराध कर रहा है। यही बात तब भी लागू होती है जब वे इन नकली वस्तुओं को असली के रूप में बेचते या विनिमय करते हैं।

Of Offences Relating To Coin Currency-Notes Bank-Notes And Government Stamps Question 11:

निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 178 के अंतर्गत अपराध माना जाएगा?

  1. किसी विदेशी बैंक द्वारा जारी बैंक नोट की अनधिकृत प्रतियां मुद्रित करना।
  2. पुराने, बंद हो चुके करेंसी नोट रखना।
  3. नये बैंक नोट का डिजाइन तैयार करना।
  4. सरकार द्वारा जारी क्षतिग्रस्त बैंक नोट को नष्ट करना।

Answer (Detailed Solution Below)

Option 1 : किसी विदेशी बैंक द्वारा जारी बैंक नोट की अनधिकृत प्रतियां मुद्रित करना।

Of Offences Relating To Coin Currency-Notes Bank-Notes And Government Stamps Question 11 Detailed Solution

सही उत्तर विकल्प 1 है।

Key Points  भारतीय न्याय संहिता, 2023 - धारा 178: सिक्का, सरकारी टिकट, करेंसी-नोट या बैंक-नोट की जालसाजी

  • जो कोई सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए जारी किए गए किसी सिक्के, स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट की जालसाजी करेगा या जालसाजी की प्रक्रिया के किसी भाग को जानते हुए करेगा, उसे आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
    • स्पष्टीकरण :
      • (1) बैंक नोट से विश्व के किसी भी भाग में बैंकिंग व्यवसाय करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जारी किया गया वचन पत्र या वचनबद्धता अभिप्रेत है, जो किसी राज्य या संप्रभु शक्ति द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन जारी किया गया हो, तथा जिसका उपयोग धन के समतुल्य या उसके स्थानापन्न के रूप में किए जाने का आशय हो।
      • (2) सिक्के का वही अर्थ होगा जो सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 2 में दिया गया है, और इसमें वह धातु भी शामिल है जो वर्तमान में धन के रूप में उपयोग की जाती है और जो किसी राज्य या संप्रभु शक्ति द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन स्टाम्पित और जारी की जाती है और जिसका इस प्रकार उपयोग किए जाने का आशय है।
      • (3) वह व्यक्ति सरकारी स्टाम्प की कूटरचना का अपराध करता है जो एक मूल्यवर्ग के असली स्टाम्प को भिन्न मूल्यवर्ग के असली स्टाम्प के समान प्रतीत कराकर उसकी कूटरचना करता है।
      • (4) वह व्यक्ति सिक्के के कूटकरण का अपराध करता है, जो छल करने के आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि छल किया जाएगा, किसी असली सिक्के को किसी अन्य सिक्के के समान प्रकट कर देता है।
      • (5) सिक्के की जालसाजी के अपराध में सिक्के का वजन कम करना, उसकी संरचना में परिवर्तन करना या सिक्के के स्वरूप में परिवर्तन करना शामिल है।
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