Question
Download Solution PDFभारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार 6-14 वर्ष के बालकों की शिक्षा एक मौलिक अधिकार है?
Answer (Detailed Solution Below)
Detailed Solution
Download Solution PDF26 अगस्त 2009 को, भारतीय संसद ने एक ऐतिहासिक अधिनियम पारित किया जिसे 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' या RTE अधिनियम के रूप में जाना जाता है, लेकिन RTE अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से भारत में लागू किया गया था।
Key Points
- संविधान (छियासीवाँ संशोधन) अधिनियम, 2002 ने छह से चौदह वर्ष की वर्ष के सभी बालकों को मौलिक अधिकार के रूप में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 21-A को शामिल किया, जैसे कि राज्य कानून द्वारा, निर्धारित कर सकते हैं।
- बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009, जो अनुच्छेद 21-A के अंतर्गत परिकल्पित परिणामी कानून का प्रतिनिधित्व करता है, का अर्थ है कि प्रत्येक बालक को औपचारिक विद्यालय में संतोषजनक और न्यायसंगत गुणवत्ता की पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। जो कुछ आवश्यक मानदंडों और मानकों को पूरा करता है।
Hint
- अनुच्छेद 4 - राज्य इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के अंतर्गत, सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूर्ण करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।
- अनुच्छेद 42 - राज्य कार्य की उचित और मानवीय स्थितियाँ सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा।
- अनुच्छेद 51: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना: राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने का प्रयास करेगा।
इसलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 A में कहा गया है कि 6 - 14 वर्ष की वर्ष के बालकों की शिक्षा एक मौलिक अधिकार है।
Last updated on Jan 29, 2025
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