राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के तहत निम्नलिखित से संबंधित शिकायत दर्ज कराई जा सकती है:

  1. एक लोक सेवक के सेवा संबंधी मामले
  2. कोई भी मामला जिसमें किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार हो
  3. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत कोई भी मामला
  4. उपरोक्त में से कोई नहीं

Answer (Detailed Solution Below)

Option 4 : उपरोक्त में से कोई नहीं

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सही उत्तर विकल्प 4 है। Key Points

  • राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 की धारा 2 (a) "शिकायत" से संबंधित है, जिसका अर्थ है किसी नागरिक या नागरिकों के समूह द्वारा राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा राज्य में चलाई जा रही किसी नीति, कार्यक्रम या योजना से संबंधित कोई लाभ या राहत प्राप्त करने के लिए या ऐसे लाभ या राहत प्रदान करने में विफलता या देरी के संबंध में या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा राज्य में लागू किसी कानून, नीति, आदेश, कार्यक्रम या योजना के कामकाज में विफलता या उल्लंघन से उत्पन्न किसी मामले के संबंध में लोक सुनवाई अधिकारी को किया गया कोई आवेदन, लेकिन इसमें किसी लोक सेवक के सेवा मामलों से संबंधित शिकायत शामिल नहीं है, चाहे वह सेवारत हो या सेवानिवृत्त हो, या किसी ऐसे मामले से संबंधित हो जिसमें किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार हो या सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (केंद्रीय अधिनियम संख्या 22, 2005) के तहत किसी मामले से संबंधित हो या राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 (अधिनियम संख्या 23, 2011) के तहत अधिसूचित सेवाओं से संबंधित हो।
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