मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत संरचित फार्मूले के आधार पर मुआवजे के भुगतान के संबंध में विशेष प्रावधान निम्नलिखित हैं:

  1. धारा 140
  2. धारा 163
  3. धारा 163 - ए
  4. धारा 166

Answer (Detailed Solution Below)

Option 3 : धारा 163 - ए

Detailed Solution

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सही उत्तर विकल्प 3 है।

Key Points धारा 163A: संरचित फार्मूला के आधार पर मुआवजे के भुगतान के संबंध में विशेष प्रावधान।—

  1. इस अधिनियम या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि या विधि का बल रखने वाले उपकरण में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकृत बीमाकर्ता के मोटर वाहन का स्वामी, मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी निःशक्तता की स्थिति में, द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार, विधिक उत्तराधिकारियों या पीड़ित को, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिकर देने के लिए दायी होगा।
    • स्पष्टीकरण.- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "स्थायी विकलांगता" का वही अर्थ और विस्तार होगा जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) में है।
  2. उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के लिए किसी दावे में, दावेदार को यह अभिवचन देने या सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी कि वह मृत्यु या स्थायी अशक्तता, जिसके संबंध में दावा किया गया है, संबंधित वाहन या वाहनों के स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति के किसी गलत कार्य या उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण हुई थी।
  3. केन्द्रीय सरकार जीवन-यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा द्वितीय अनुसूची में संशोधन कर सकेगी।

नोट: यह धारा 163-ए 1994 के अधिनियम सं. 54 की धारा 51 द्वारा (दिनांक 14-11-1994 से) अंतःस्थापित की गई।

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