उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। ऐसा त्यागपत्र किसे संबोधित किया जायेगा?

  1. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को।
  2. भारत के मुख्य न्यायाधीश को
  3. राज्य के राज्यपाल को।
  4. भारत के राष्ट्रपति को।

Answer (Detailed Solution Below)

Option 4 : भारत के राष्ट्रपति को।

Detailed Solution

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सही उत्तर विकल्प 4 है। Key Points 

  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तों से संबंधित है।
  • (1) उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को अनुच्छेद 124A में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग और राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा और मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अतिरिक्त या कार्यकारी न्यायाधीश के मामले में, अनुच्छेद 224 में प्रदान किए गए अनुसार, और किसी अन्य मामले में, तब तक पद धारण करेगा जब तक वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है:
  • उसे उपलब्ध कराया:
    • (a) कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ;
    • (b) किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड (4) में उपबंधित तरीके से उसके पद से हटाया जा सकेगा;
    • (c) किसी न्यायाधीश का पद राष्ट्रपति द्वारा उसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने पर या राष्ट्रपति द्वारा उसे भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने पर रिक्त हो जाएगा।
  • (2) कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी योग्य होगा जब वह भारत का नागरिक हो और:
    • भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम दस वर्षों तक न्यायिक पद पर कार्य किया हो; या
    • कम से कम दस वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या दो या अधिक ऐसे न्यायालयों का लगातार अधिवक्ता रहा हो।

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