राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 का कौन सा प्रावधान फीस की पूरी राशि की वापसी का प्रावधान करता है, जहां किसी वाद का निपटारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के तहत प्रदान की गई किसी भी एक विधि द्वारा किया जाता है?

  1. धारा 63
  2. धारा 65 - A
  3. धारा 65 - B
  4. धारा 68

Answer (Detailed Solution Below)

Option 3 : धारा 65 - B

Detailed Solution

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सही उत्तर विकल्प 3 है।

 Key Points
धारा 65B: शुल्क वापसी।

  • जहां न्यायालय किसी वाद के पक्षकारों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (केन्द्रीय अधिनियम सं. 5, 1908) की धारा 89 में निर्दिष्ट विवाद के निपटारे के किसी एक तरीके को संदर्भित करता है और मामला सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के तहत प्रदान किए गए तरीकों में से एक द्वारा निपटाया जाता है, अभियोगी न्यायालय से एक प्रमाण पत्र पाने का हकदार होगा जो उसे कलेक्टर से ऐसे वाद के संबंध में भुगतान की गई फीस की पूरी राशि वापस प्राप्त करने के लिए अधिकृत करेगा।

Additional Information

  • धारा 63 : गलती के आधार पर धन वापसी।
  • धारा 65-A : फीस में छूट देने की शक्ति।
  • धारा 68: स्टाम्प रद्द करना

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