संयुक्त परिवार की संपत्ति या संयुक्त रूप से या साझे में स्वामित्व वाली संपत्ति, जो अभियोगी के पास है और ऐसी संपत्ति पर संयुक्त कब्जा है, के विभाजन और पृथक्करण के मुकदमे में, यदि अभियोगी के हिस्से का मूल्य 10,000/- रुपये से अधिक है, तो राजस्थान में देय न्यायालय शुल्क होगा:

  1. संपत्ति में अभियोगी के हिस्से के बाजार मूल्य पर गणना की गई
  2. वादी के शेयर के बाजार मूल्य के आधे पर गणना की गई
  3. 200/- रूपये निर्धारित न्यायालय शुल्क
  4. संपूर्ण संपत्ति के बाजार मूल्य पर गणना की गई।

Answer (Detailed Solution Below)

Option 3 : 200/- रूपये निर्धारित न्यायालय शुल्क

Detailed Solution

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सही उत्तर विकल्प 3 है।

Key Points  धारा 35. विभाजन वाद.-

  • (1) संयुक्त परिवार की संपत्ति में या संयुक्त रूप से या साझा रूप से स्वामित्व वाली संपत्ति में किसी हिस्से के विभाजन और पृथक कब्जे के लिए किसी वाद में, जिसे ऐसी संपत्ति के कब्जे से बाहर रखा गया है, फीस की गणना अभियोगी के संपत्ति के हिस्से के बाजार मूल्य पर की जाएगी।
  • (2) संयुक्त परिवार की संपत्ति या संयुक्त रूप से या सम्मिलित रूप से स्वामित्व वाली संपत्ति के विभाजन और पृथक कब्जे के लिए वाद में, अभियोगी द्वारा, जो ऐसी संपत्ति पर संयुक्त कब्जा रखता है, निम्नलिखित दरों पर फीस का भुगतान किया जाएगा, अर्थात:-
    • (i) तीस रुपये यदि अभियोगीके हिस्से का मूल्य 5,000 रुपये या उससे कम है;
    • (ii) एक सौ रुपये यदि मूल्य 5,000 रुपये से अधिक है, परंतु 10,000 रुपये से अधिक नहीं है; तथा
    • (iii) दो सौ रुपए यदि ऐसा मूल्य 10,000 रुपए से अधिक हो।
  • (3) जहां उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन आने वाले वाद में अभियुक्त अपनी संपत्ति के विभाजन और पृथक कब्जे का दावा करता है, वहां उसके लिखित कथन पर उसके हिस्से के बाजार मूल्य के आधे पर या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट दरों के आधे पर गणना करके फीस देय होगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रतिवादी को कब्जे से बाहर रखा गया है या वह संयुक्त कब्जे में है।
  • (4) जहां उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन आने वाले किसी वाद में अभियोगी या अभियुक्त धारा 38 में विनिर्दिष्ट प्रकृति की डिक्री या अन्य दस्तावेज को रद्द करने की मांग करता है, वहां उस धारा में विनिर्दिष्ट रीति से रद्दीकरण के अनुतोष पर पृथक् फीस देय होगी।

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