स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत अपराध के दोषी को परिवीक्षा का लाभ केवल तभी प्रदान किया जा सकता है, यदि:

  1. उसकी आयु 21 वर्ष से कम है और वह स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 26 या 27 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी है।
  2. वह 18 वर्ष से कम आयु का है या स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 26 या 27 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी है।
  3. किसी भी अभियुक्त को, चाहे उसकी आयु कुछ भी हो, 10 वर्ष तक के कठोर कारावास की सजा दी जाएगी। 
  4. उपरोक्त में से कोई नहीं

Answer (Detailed Solution Below)

Option 2 : वह 18 वर्ष से कम आयु का है या स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 26 या 27 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी है।

Detailed Solution

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सही उत्तर विकल्प 2 है। Key Points 

  • स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 33 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 360 और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के अनुप्रयोग से संबंधित है।
  • दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) में निहित कोई भी बात इस अधिनियम के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति पर लागू नहीं होगी, जब तक कि ऐसा व्यक्ति अठारह वर्ष से कम उम्र का न हो या जिस अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है वह धारा 26 या धारा 27 के तहत दंडनीय न हो।

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